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2023 से मेडिकल काउंसिल में डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा मेडिकल कॉलेज लेंगे

नई दिल्ली।
 अगले साल से मेडिकल प्रैक्टिस करने के पहले एमबीबीएस पास छात्र को नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 के सेक्शन 15 (1) के तहत काउंसिल की ओर से फाइनल ईयर अंडर ग्रैजुएट एग्जामिनेशन प्रतिवर्ष आयोजित होगा।
2023 से मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। फाइनल ईयर की कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
2022 से एमबीबीएस की फाइनल ईयर की परीक्षा संबंधित मेडिकल कॉलेज को ही करानी होगी। कामन परीक्षा होने से पूरे देश में इंटर्नशिप से लेकर संबंधित पाठ्यक्रम एक साथ शुरू हो सकेंगे।

मेडिकल एक्टिविस्ट डॉ आकाश सोनी की ओर से  आरटीआई के जवाब में एनएमसी ने उपरोक्त जानकारी दी है।

उल्लेखनीय है, एमसीआई खत्म होने के बाद एनएमसी एक्ट 2019 लागू किया गया है। इसके प्रावधान में 3 साल के बाद एग्जिट एग्जाम लागू किए जाने का प्रावधान है।

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