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यूजीसी ने बदले मापदण्ड, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे 

PhD की अनिवार्यता को किया खत्म
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर पहले के मापदंडों में कुछ बदलाव ‎किया है। यूजीसी से ‎मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने एक अहम नोटिस जारी किया है। जो ‎कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए एनईटी/ एसईटी/ एसएलईटी न्यूनतम मानदंड होगा। यूजीसी एनईटी/ एसईटी/ एसएलईटी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता मानदंड का प्राथमिक तरीका है। हालांकि, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यूजीसी ने एनईटी/ एसईटी परीक्षा के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीके प्रदान किए हैं।
जिन उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री है, वे यूजीसी एनईटी/ एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान भी एनईटी/ एसईटी परीक्षा के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। यूजीसी द्वारा जारी अ‎‎सिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार जो य़ोग्यता मानदंड ‎निर्धा‎रित ‎किए हैं, उनमें उम्मीदवारों के पास कम से कम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
हालांकि, एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5 प्र‎तिशत की छूट दी गई है। एनईटी/ एसईटी या एसएलईटी उम्मीदवारों को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेट) उत्तीर्ण होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, जिन उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री है, उन्हें नेट या सेट में उपस्थित होने से छूट दी गई है।  जहां तक आयु सीमा का सवाल है तो सहायक प्रोफेसर पद के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसी तरह पूर्व शिक्षण अनुभव या अनुसंधान अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
इससे पहले, यूजीसी ने देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य कर दी थी। लेकिन, दिशानिर्देशों के नवीनतम सेट में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2023 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से यूजीसी के गजट नोटिफिकेशन की जानकारी साझा की है।
यह भी कहा कि नये नियम 01 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं। प्रोफेसर कुमार के अनुसार, ‘असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए अब PHd की योग्यता 01 जुलाई 2023 से केवल वैकल्पिक होगी। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे।
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