आरोपी मौसा पुलिस गिरफ्त में, आरोपी आपराधिक प्रकृति का, जिसके विरुद्ध 03 प्रकरण विभिन्न धारा के पूर्व से पंजीबद्ध
आरोपी uber टैक्सी में ड्राइवर, पहली पत्नी को दे चुका तलाक, दुसरी पत्नी के साथ करता है निवास।
आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2)(n), 376 (2)(f), 506 ipc व 5 एल 6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही।
थाना खजराना पर एक 17 साल नाबालिक लड़की निवासी खजराना, इंदौर द्वारा अपनी माता के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह कक्षा दसवीं में पढ़ती है तथा दिनांक 9 अप्रैल 2021 को उसकी माता से उसकी कहासुनी हो गई थी। जिसके कुछ देर बाद उसका मौसा मुकेश चौहान उसके घर मिलने आया। मौसा का पुर्व पत्नी से तलाक हो गया है, लेकिन मौसा उसके घर आते जाते रहता था। मौसा ने उसे गोदी पुत्री के रूप में ले रखा हैं। मौसा को मां से कहासुनी होने की बात बताई तो वह बोला कि वह उसके साथ चले तथा वह उसे अपने साथ अपने घर बलाई मोहल्ले खजराना लेकर चला गया। मौसा के घर पर उसकी दूसरी पत्नी व बच्चे नहीं थे, मौसा घर पर अकेला था।
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उसने मौसा से पूछा सब कहां गए तो वह बोला कि परिवार में गमी हो गई है गांव गए हैं। दिनांक 11 अप्रैल 2021 को रात्रि 11:00 बजे वह पलंग पर सो रही थी तभी मौसा उसके पास आया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा तथा उसने मना किया तो वह उसे बोला कि वह उससे प्यार करता है तथा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया सुबह मौसा से बोला कि उसे घर छोड़ दे तो उसने बोला अगर तूने घर पर जाने का नाम लिया और किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा तथा मौसा ने उसकी मर्जी के विरुद्ध कई बार गलत काम किया। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी मौसा मुकेश पिता बद्रीलाल उम्र 34 साल निवासी 30 मोहल्ला खजराना इंदौर को गिरफ्तार किया गया एवं उसके विरुद्ध अपराध धारा 376 (2)(n), 376 (2)(f), 506 ipc व 5 एल 6 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही हैं।
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