इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने ग्राम सिलोदा बुजुर्ग तह सांवेर निवासी शरीफ पिता सलीम खान को आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाये जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार अनावेदक शरीफ पिता सलीम खान, निवासी ग्राम सिलोदा बुजुर्ग तहसील सांवेर, जिला इन्दौर ने जन सामान्य को प्रभावित करने वाला अपराध घटित किया है। अनावेदक के विरुद्ध गौवंश अधिनियम के अपराध जिससे लोक क्षेत्र की जनता में रोष उत्पन्न होकर कस्बा सांवेर में कानून व्यवस्था जैसे हालात बने हुए हैं।
अनावेदक के कारण लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है। अनावेदक द्वारा कस्बा सांवेर में सौहार्द बिगाड़कर समाज में वैमन्यश्ता फैलाने की पूरी संभावना है। अनावेदक के इन कृत्यों से लोक व्यवस्था पूर्णतः भंग हो रही है तथा सार्वजनिक सुरक्षा को आसन्न संकट उत्पन्न हो गया है।
अनावेदक के कृत्यों से एवं वारदातों से क्षेत्र के नागरिकों में रोष व्याप्त हो सकता है। अनावेदक आदतन अपराधी है एवं क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने की नियत से कभी भी बड़ी घटना को अंजाम देकर क्षेत्र की लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है।
जनसुरक्षा एवं लोक शांति हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने अनावेदक शरीफ पिता सलीम खान को रासुका के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं।