जबरन अपील से होता है पैसा और समय बर्बाद
इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बेफिजूल अपील पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा सरकार जबरन मुकदमे बाजी को बढ़ावा ना दे। जिन मामलों में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुना दिया है उन मामलों को पुनः डबल बेंच या उच्च अदालतों में चुनौती देकर मामलों को कई वर्षों तक लटकाए रखा जाता है। यह ठीक नहीं है।
इंदौर खंडपीठ ने एनवीडीए के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पांचवें और छठवें वेतनमान दिए जाने के संबंध में एकल पीठ द्वारा जो फैसला दिया गया था उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपील की थी उस पर नाराजगी जताई।
सरकार द्वारा पेश अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि सरकार यह उम्मीद नहीं करें कि छोटा कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के लिए कोर्ट का आदेश लाकर दे। छोटे-छोटे मामले में जबरन अपील करके सरकार पैसा और कोर्ट का समय बर्बाद करती है। इस तरह की अपीलों पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।