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1. आर.टी.ई के तहत फीस क्लेम प्रस्ताव देने की आज अंतिम तिथि

भोपाल। अशासकीय शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अध्ययनरत प्रवेशित बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए शालाओं द्वारा निर्धारित मॉड्यूल में 16 अप्रैल तक की अवधि में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि सत्र 2020-21 में कोविड संक्रमण के चलते इस सत्र के लिए नेशनल आधार पर नवप्रवेशित बच्चों के साथ अन्य कक्षाओं के प्रोन्नत बच्चों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। फीस या शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अशासकीय शालाओं को इस बार विशेष सावधानी का पालन करना आवश्यक होगा क्योंकि यह प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा 16 अप्रैल तक ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे, साथ ही एक शाला अधिकतम दो प्रस्ताव ही प्रस्तुत कर सकेगी। ऐसी स्थिति में शालाओं को परामर्श दिया गया है कि वे अधिकतम बच्चों को पहले प्रस्ताव में ही सम्मिलित कर लें, आरटीई फीस प्रतिपूर्ति का लाभ वास्तविक बच्चों को ही प्राप्त हो इसके लिए शाला में आरटीई के तहत दर्ज समस्त बच्चों का आधार सत्यापन केवल बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। अशासकीय शालाओं से पहले 2020-21 के प्रस्ताव लॉक किए जाएंगे उसके पश्चात ही सत्र 2021-22 के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने होंगे।
 

2. राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई

भोपाल। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 10 हजार, रजत पदक विजेता को 08 हजार एवं कांस्य पदक पर 06 हजार रुपए खेलवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। आवेदक कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अंकुर मैदान, शिवाजी नगर, भोपाल से आवेदन फार्म प्राप्त कर दिनांक 31 मई 2022 तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये विभागीय वेबसाइट www.dsywmp.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

3. मतदाता सूची में एक ही स्थान पर नाम रखने की अपील

भोपाल। सभी मतदाताओं से अपील की गयी है कि वो भारत निर्वाचन आयोग की नामावली में एक से अधिक जगह पंजीकृत हैं, तो एक जगह नाम रखते हुए अन्य जगह से हटवाने की कार्यवाही करें। अन्यथा उनका नाम विलोपित किया जाकर निर्वाचक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जायेगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार से अधिक पंजीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा। जिस व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर पंजीकृत है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय कृत्य होगा।

 

 

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