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Unlock : नियमों से ही सही इंदौर की रौनक लौटी, जानिये और समझिये शर्ते

1 जून से मध्यप्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. जिन जिलों में कोरोना संक्रमण कम है वहां अधिक छूट दी गई है, जबकि ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में बहुत अधिक रियायत नहीं दी गई है. सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से ही इंदौर को अनलॉक किया जाए। कंटेनमेंट जोन की मॉनिटरिंग के लिए एडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। एडीएम के निर्देशन में नगर निगम की टीम इलाकों की मॉनिटरिंग करेगी। एक हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी। अगर संक्रमण कंट्रोल में रहता है, तो छूट बरकरार रहेगी अन्यथा फिर से सख्ती बढ़ा दी जाएगी।
जाने किसके लिए क्या है प्रतिबंध और नियम 
  • इंदौर में उद्योग और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं है। अपने आई कार्ड को दिखाकर कर्मचारी और श्रमिक आ जा सकते हैं।
  • उद्योगों के लिए कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी।
  • पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे।
  • बैंक और एटीएम पूरी तरह से काम करेंगे।
  • मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं रहेंगी।
  • माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी
  • कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी प्रकार के निजी परिवहन चालू रहेंगे।
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति रहेगी।
  • ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
  • येलो और ग्रीन जोन में कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनरेगा के कार्य होंगे।
  • जिला स्तर पर परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल के साथ चलते रहेंगे।
  • मेंटेंनेस सर्विस वाली सभी सेवाएं चालू रहेंगी
  • परीक्षा केंद्र पर आने जाने वाले परीक्षार्थियों और परीक्षकों को छूट रहेगी।
  • उपार्जन की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी।
  • घरेलु कार्यों में लगे लोगों को आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।
  • हवाई यात्रा से जुड़ें सभी कार्यालय खुले रहेंगे।

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  • ऑटो ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी वाहनों में ड्राइवर के साथ दो सवारी की मंजूरी रहेगी।
  • जिले के समस्त खाद, बीज और कीटनाशक से संबंधित दुकानें सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
  • चश्में की दुकानें और रिपेयर सेंटर भी सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
  • सभी आटा चक्की सप्ताह में सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे।
  • दूध का वितरण सुबह छह से 10 और शाम में पांच से आठ बजे तक होगा।
  • पीडीएस की दुकानें भी सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
  • पूरे इंदौर में जिले में कहीं भी हाट, बाजार और मेला नहीं लगेगा। इंदौर में किराना की दुकानें सुबह से 6 से 12 बजे तक खुलेंगी।
  • निर्माण कार्य से जुड़े सभी दुकानें सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
  • सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेंगे।
    • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
    • सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर और पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे।
    • सभी धार्मिक और पूजा स्थल भी बंद रहेंगे।
    • सभी शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों में अधिकारी की उपस्थिति 100 फीसदी और कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी रहेगी।
    • अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति होगी।
    • 15 जून तक इंदौर में विवाह कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
    • हर शनिवार और रविवार को पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
    • पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

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