Indore News – इंदौर चोइथराम ट्रस्ट में बिना सहमति ट्रस्टियों की हेराफेरी मामले में प्रशासन ने  शुरू की जांच

sadbhawnapaati
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इंदौर । शहर के नामी अस्पताल चाेइथराम अस्पताल और स्कूल से जुड़े चोइथराम ट्रस्ट के ट्रस्टियों को बिना सहमति बदलने के लिए हेराफेरी का मामला सामने आया है। इसे लेकर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी की ओर से मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की है। जांच में ट्रस्टियों के बदलाव के साथ ही वित्तीय मामलों को भी शामिल किया गया है।

इसी सिलसिले में प्रशासन की ओर से एसडीएम और रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट प्रतुल सिन्हा ने प्रबंध ट्रस्टी सतीश टी मोतियानी को नोटिस जारी कर 8 नवंबर को तलब किया है। प्रबंध ट्रस्टी को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। दरअसल, ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी लेखराज टी पगारानी ने प्रशासन को शिकायत की है कि प्रबंध ट्रस्टी ने हमारी सहमति लिए बिना अपने परिवार के पांच सदस्यों को ट्रस्टी के रूप में शामिल कर लिया।

इसमें मोतियानी की पत्नी कंचन, बेटा दुष्यंत, बेटी भावना, दामाद गौरव और भाई जयराज शामिल हैं। मुख्य ट्रस्टी के मुताबिक, ट्रस्ट में नए ट्रस्टी शामिल करने या बाहर करने की एक तय प्रक्रिया है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इस तरह ट्रस्टियों का यह बदलाव गैरकानूनी माना जाना चाहिए। इस मामले की पूरी जांच कर कार्रवाई की जाए।

नचानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

भूमाफिया केशव नचानी को सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। नचानी पर खजराना क्षेत्र में एक सोसायटी की पांच एकड़ जमीन की हेराफेरी का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ फरवरी 2021 में तीन प्रकरण दर्ज किए थे। हाई कोर्ट से दो बार नचानी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। नचानी करीब सात महीने से जेल में है। उसने अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, हुजैफा अहमदी और सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता के ामाध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उसे चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

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