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नगरीय निर्वाचन के दौरान मीडिया में प्रचार-प्रसार संबंधी एडवाइजरी 

इन्दौर। नगरीय निर्वाचन में उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अगर किसी उम्मीदवार द्वारा समाचार पत्रों अथवा इलेक्ट्रॉनिक चैनल या संचार के अन्य साधनों में विज्ञापन का प्रसारण कराया जाता है तो उसका खर्च उनके व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है।
किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा।
मीडिया संस्थानों को विज्ञापन स्वीकार करने के पूर्व यह प्रमाण पत्र भी अवश्य देखना चाहिए।
किसी उम्मीदवार के पक्ष में समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा और संबंधित को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। पेड न्यूज पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के व्यय लेखे में इसका खर्च शामिल किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने उपरोक्त कार्रवाई के लिए अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है।
जिला पंचायत में सूचना प्रकोष्ठ और मॉनिटरिंग केंद्र का संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ विभिन्न अधिकारी कर्मचारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी है जो 22 जून से  प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सतत् निगरानी का कार्य करेंगे।

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