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चारा घोटाला: Lalu Yadav को एक और मामले में मिली जमानत, फिर भी जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर

चारा घोटाले में जेल में बंद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक और मामले में जमानत मिल गई है. हालांकि, इसके बावजूद वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में दोषी ठहराया है. ऐसे में वे जेल में हैं. लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में रहत मिली है. लालू के वकील ने बताया कि इस मामले में 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू की जमानत के लिए सीबीआई के वकील ने विरोध किया जिसे ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी. बता दें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की केन्द्रीय महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को साफ किया कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव कहां रहेंगे, कहां नहीं, इसका फैसला उनकी पार्टी नहीं करती है, बल्कि इसका फैसला जेल प्रशासन एवं रिम्स प्रबंधन करेगा.

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल से एक भी सीट न पाने के बाद झामुमो के बिहार में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के फैसले से उपजी परिस्थितियों में रांची में रिम्स निदेशक के बंगले में इलाजरत लालू प्रसाद को मिली तमाम छूट वापस लिये जाने के कयासों के बीच बुधवार को भट्टाचार्य ने यह स्पष्टीकरण दिया. 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत में रिम्स में पिछले दो वर्ष से अधिक समय से इलाजरत हैं. बिहार चुनाव से ठीक पहले कोरोना संक्रमण की आशंका की बात कह कर उन्हें रिम्स के निदेशक के भव्य बंग्ले में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां राजद प्रमुख लालू पर लगातार बिहार के टिकटार्थियों से मिलने और राजनीतिक मुलाकातें करने के आरोप लगते रहे हैं.

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