विदित हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भौतिक सुनवाई पिछले 11 माह से बंद है अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में भौतिक सुनवाई सोमवार, 15 फरवरी से फिर शुरू हो रही है। इसके समानांतर वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई का विकल्प भी अधिवक्ता व पक्षकार की सहमति के आधार पर खुला रहेगा। थी।
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रजिस्ट्रार जनरल ने सर्कुलर किया जारी: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने उक्ताशय का सर्कुलर जारी किया। जिसमें साफ किया गया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर सहित राज्य के विभिन्न जिला अधिवक्ता संघों की मांग पर विशेष समिति से चर्चा के बाद भौतिक सुनवाई शुरू की जा रही है। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रहेगा। अब भौतिक सुनवाई जिस व्यवस्था के अंतर्गत होगी, उसे स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हायब्रिड सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल हियरिंग नाम दिया गया है। हाई कोर्ट ने 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं व पक्षकारों से आग्रह किया है कि वे भौतिक के स्थान पर वर्चुअल विकल्प का ही चयन करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें।
17 मार्च से बंद हुई थी भौतिक सुनवाई : उल्लेखनीय है कि जबलपुर में कोविड लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 17 मार्च, 2020 से हाई कोर्ट व जिला अदालतों में भौतिक सुनवाई बंद कर दी गई थी। इसके स्थान पर वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये महत्वपूर्ण प्रकृति के सीमित सुनवाई की व्यवस्था दी गई थी। हालांकि पिछले दिनों हाई कोर्ट में सीमिति भौतिक सुनवाई का प्रयोग भी किया गया। जबकि जिला अदालत में भौतिक सुनवाई पिछले दिनों प्रारंभ कर दी गई थी। हाई कोर्ट व जिला अदालतों में भौतिक के साथ-साथ आनलाइन फाइलिंग भी जारी है।
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