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MP Wheat Purchase | मप्र गेंहू खरीद और रखरखाव मामला, High Court का राज्य और केंद्र सरकार को Notice |

मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी (MP Wheat Purchase) और उसके रखरखाव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसपर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसपर सुनवाई हुई. इसमें न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है.

याचिकाकर्ता उमेश बोहरे का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पूरे प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदी की गई थी. लेकिन गेहूं खरीदी के लिए उसके भंडारण की व्यवस्था पहले से नहीं की गई, जिसके कारण गेहूं खुले में रखा रहा और कई टन गेहूं बर्बाद हो गया. अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सरकार ने घटिया किस्म का गेहूं खरीदा था, इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए. इस मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने खुले में गेहूं रखने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं और एक महीने के अंदर जवाब मांगा है. कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारिश में गेहूं के भीगने के बावजूद किसानों से उसकी चिंता नहीं करने की बात कही थी. अधिवक्ता का कहना है कि गेहूं खरीदी से पहले उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए थी. जिसके कारण वेयरहाउस में खुले में रखा और स्टेशन परिसर में रखा गेहूं खराब हो गया है.

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