MP News । मध्यप्रदेश के छात्रों और अभिभावकों को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सिर्फ 70 फीसदी स्कूल फीस जमा करने के बाद उन्हें टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल सकेगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह अहम फैसला सुनाया। अब तक निजी स्कूल 100 फीसदी स्कूल फीस जमा करने के बाद ही टीसी दे रहे थे। जो छात्र या उनके अभिभावक पैसे जमा नहीं कर पाते थे उन्हें टीसी नहीं दी जाती थी।
स्कूलों की ओर से पैसे के लिए पेरेंट्स पर लगातार दबाव बनाया जाता था, लेकिन हाईकोर्ट के नजीर भरे आदेश के बाद अब एक फौरी राहत तो कम से कम अभिभावकों को मिल ही गई। जबलपुर के शाहपुरा में रहने वाले अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें यह अपील की गई थी कि निजी स्कूल टीसी देने में मनमानी कर रहे हैं। 100 फीसदी फीस जमा करने की शर्त लगाते हैं और उसके बाद ही टीसी देते हैं। कोविड के दौर से गुजरने के कारण अभिभावकों की माली हालत ठीक नहीं थी।
ज्ञात हो की कुछ दिनों पूर्व एक PIL पर इंदौर के चमेली देवी पब्लिक स्कूल को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई थी उसे भी 70 फीसदी फीस जमा करने के बाद छात्रों को टीसी देने का आदेश दिया गया था .